गाजीपुर। जनपद में लंबे समय से लंबित एक मामले में आखिरकार न्याय की कड़ी कार्रवाई सामने आई है। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की प्रभावी पैरवी का असर दिखा, जहां मारपीट व एससी/एसटी एक्ट से जुड़े 17 साल पुराने मुकदमे में 7 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। थाना भुड़कुड़ा में वर्ष 2009 में दर्ज मु0अ0सं0 373/2009, धारा 147, 323/149, 504, 506(2), 427/149 भादवि व धारा 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट से जुड़े इस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए कड़ा फैसला सुनाया। दोषी पाए गए अभियुक्तो में डब्लू सिंह उर्फ मनीष कुमार सिंह पुत्र भिखारी उर्फ जयप्रकाश सिंह, निवासी जौहरपुर थाना भुड़कुड़ा, बब्बू सिंह उर्फ रजनीश सिंह पुत्र भिखारी उर्फ जयप्रकाश सिंह, निवासी जौहरपुर थाना भुड़कुड़ा, पिन्टू सिंह पुत्र श्यामनारायण सिंह, निवासी जौहरपुर थाना भुड़कुड़ा, कन्हैया पुत्र बासू सिंह, निवासी जौहरपुर थाना भुड़कुड़ा, मुल्लर सिंह पुत्र सूर्यनाथ सिंह, निवासी जौहरपुर थाना भुड़कुड़ा, अशोक गिरी पुत्र ओमप्रकाश गिरी, निवासी हुसनपुर, जौहरपुर थाना भुड़कुड़ा, गुड्डू गिरी पुत्र शेषनाथ गिरी, निवासी हुसनपुर, जौहरपुर थाना भुड़कुड़ा है। न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को धारा 147, 323/149, 504 व 427/149 भादवि में 01-01 वर्ष का कारावास व 1000-1000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 506(2) भादवि में 03-03 वर्ष का कारावास व 5000-5000 रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट में 03-03 वर्ष का कारावास व 5000-5000 रुपये का अर्थदण्ड सुनाया है।
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