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Wednesday, February 11, 2026
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गाजीपुर: कोर्ट ने सुनाया दस वर्ष की सजा और दस हजार का जुर्माना

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गाजीपुर। ‌पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शऩ के अन्तर्गत पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की प्रभावी पैरवी पर न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदण्ड की  सजा दी।
न्यायालय ने थाना सुहवल पर पंजीकृत मुकदमा सं.1203/2010धारा 307/34 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण के  छोटू उर्फ आनंद राय पुत्र स्व वीर नायक राय निवासी रेवतीपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध करते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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