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Saturday, February 7, 2026
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गाजीपुर: बाल श्रमिकों से नहीं कराएं कार्य- सहायक श्रम आयुक्‍त

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गाजीपुर। प्रमुख सचिव, श्रम, उ0प्र0 शासन के के अनुक्रम में जिलाधिकारी अविनाश कुमार के निर्देश पर सहायक श्रम आयुक्त, गाजीपुर के नेतृत्व में गठित टीम ने बाल श्रमिकों का चिह्नांकन अभियान के तहत आज नगर पालिका परिषद, गाजीपुर के पहाड़ खाँ का पोखरा, महुआबाग एवं आमघाट में विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत पाँच प्रतिष्ठानों में काम कर रहे बाल श्रमिकों के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान तीन प्रतिष्ठानो के यहाँ काम कर रहे ग्यारह बाल/किशोर श्रमिकों के संबंध में कार्रवाई करते हुए नियोजकों को सहायक श्रम आयुक्त द्वारा निरीक्षण टिप्पणी जारी कर दी गयी तथा ‘बाल श्रम चिह्नांकन अभियान’ के बारे में बताया गया। गठित टीम में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी हमराही उपस्थित रहे। सहायक श्रम आयुक्त द्वारा बताया गया कि दुकानदारों को शख्ती से इस बात की ताकीद की गयी है कि किसी भी दशा में बाल/किशोर श्रमिकों से कार्य न करायें। बच्चों को पढ़ने-लिखने के लिये स्कूल अवश्य भेजें। जिन प्रतिष्ठानों में ये बाल श्रमिक काम कर रहे हैं, उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। सहायक श्रम आयुक्त द्वारा अपील किया गया गया कि शादीदृविवाह समारोह, पंडाल, लाइटदृसज्जा, केटरिंग, डीजे, सर्विस स्टाफ तथा लोन मैरिज हाल आदि में किसी भी बाल श्रमिक अथवा किशोर श्रमिक से किसी भी प्रकार का कार्य न तो स्वयं करवायें, न ही किसी अन्य सेवा प्रदाता को कार्य हेतु 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करने दें। किसी भी प्रकार के नियोजन में यदि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक/किशोर कार्यरत पाये जाते हैं, तो औचक निरीक्षण पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986, यथा संशोधित अधिनियम-2016 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 50 हजार तक का अर्थदण्ड या 02 वर्ष तक का कारावास अथवा अथवा दोनों एक साथ दण्ड का प्रावधान है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986, यथा संशोधित अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत बाल श्रम कराया जाना संज्ञेय अपराध है, जिसमें बिना जांच किये एफ आई आर होने का प्राविधान है। अतः सभी संबंधित पंडाल संचालक, मैरिज हाल मालिक, केटरिंग एवं इवेंट मैनेजमेंट संचालक तथा नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यक्रमों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य न लें तथा बाल श्रम उन्मूलन हेतु प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। यदि कहीं भी किसी नागरिक को बाल श्रम किये जाते हुए दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित निकटतम पुलिस थाना/खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/तहसीलदार/उप जिला मजिस्ट्रेट/श्रम विभाग के कार्यालय में दें। इस संबंध में श्रम विभाग में किसी भी कार्य दिवस में दूरभाष संख्या- 0548-3560669 पर संपर्क कर सकते हैं।

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