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Friday, February 6, 2026
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गाजीपुर: राष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से वादों का होगा निस्तारण

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गाजीपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उ०प्र० के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान व बृहद विधिक सहायता/सेवा शिविर के व्यापन प्रचार-प्रसार का धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय, माननीय जनपद न्यायाधीश गाजीपुर द्वारा हरी झण्ड दिखाकर एक जागरूकता रैली को रवाना किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय मध्यस्थत अभियान के तहत आम जनमानस मध्यस्थता के माध्यम से अपने वादों का सहज एवं सुल निस्तारण करा सकते है जिसमे वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, दुर्घटना दावा, ऋण वसूली, सेट विवाद बटवारा संबंधित विवाद व शमनीय अपराधिक मामलो आदि से संबंधित वादों का निस्तारण सुलह-समझौता के माध्यम से करा सकते हैं। उनके द्वारा बृहद विधिक सहायता / सेवा शिवि (मेगा शिविर) का लाभ उठाने का अनुरोध करते हुए यह बताया कि इस शिविर के आयोजन क उद्देश्य महिलाओं, निर्बल/निर्धन, अनुसूचित जाति/जनजाति दिव्यांगजन आदि के कल्याण क लिए चलायी जाने वाली योजनाओं से आम जन मानस को लाभावित करना है।
विधिक सहायता/सेवा शिविर के सम्बंध में विस्तृत जानकारी हेते हुए नोडल् अधिकारी अपर जिला जज कोर्ट सख्या- श्री शक्ति सिंह द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 22.02.2026 को जनपद गाजीपुर के समस्त सरकारी विभागों द्वारा जनपद न्यायालय परिसर मे कैम्प लगाया जायेगा, जिसमे सभी विभागों के जिम्मेदार अविकारी उपस्थित रहेगें। शासन स्तर पर जितनी भी कल्याणकारी योजनायें वर्तमान में चल रही है, उन सभी का लाभ आमजन तक पहुँच सके इसका प्रयात्त न्यायपालिका द्वारा किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अर्चना द्वारा यह बताया गया कि विधिक सहायता एवं सेवा शिदिर के सम्बंध में किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा होने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर सिविल बार के अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम सिंह एवं सचिव अन्जनी कुमार ठाकुर, अली रजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-03 गाजीपुर,  अभिमन्यू सिह. विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,  राम अवतार प्रसाद विशेष न्यायाधीशा पॉक्सो, अलख कुमार, स्पेशल जज ई०सी०एक्ट,  विजय कुमार अपर जिला एवं सत्रा न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय व अन्य न्यायिक अधिकारीगण, विद्वान अधिवक्तागण, मध्यस्थ अधिवक्तागण, पैनल अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेस काउन्सिल, पराविधिक स्वयं सेवकगण वा कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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