28.1 C
Varanasi
Saturday, June 21, 2025
spot_img

गाजीपुर: आपदा की तैयारी में प्रशासन अलर्ट: पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को अनिवार्य स्टॉक रखने का निर्देश

spot_img
जरुर पढ़े


गाजीपुर। जिले में संभावित बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने आउटलेट पर न्यूनतम 5000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल का आपातकालीन भंडारण अनिवार्य रूप से करें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह रिजर्व स्टॉक केवल आपदा की स्थिति में प्रशासनिक आदेश पर ही निकाला जाएगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही या आदेश की अवहेलना पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
इसी क्रम में जिले की सभी घरेलू गैस एजेंसियों (IOC, BPC, HPC) को भी एलपीजी सिलेंडरों का आपातकालीन भंडारण सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। बड़ी गैस एजेंसियों को 50 घरेलू और 10 व्यावसायिक, जबकि छोटी एजेंसियों को 25 घरेलू और 5 व्यावसायिक सिलेंडर नवंबर 2025 तक सुरक्षित रखने होंगे।
प्रशासन ने यह भी निर्देशित किया है कि आम जनता के लिए सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। आदेशों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तय मानी जाएगी।
जिला प्रशासन का यह कदम संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को मजबूती देने वाला माना जा रहा है, जिससे आपात स्थिति में आवश्यक ईंधन और गैस की आपूर्ति में बाधा न आने पाए।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

लेटेस्ट पोस्ट

गाजीपुर: दुराचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

गाज़ीपुर। दुल्लहपुर थाना पुलिस टीम द्वारा पाक्सो एक्ट व अन्य सम्बंधित धाराओं में दर्ज मुकदमे के वांछित आरोपी को...

ख़बरें यह भी