12.1 C
Varanasi
Tuesday, February 10, 2026
spot_img

गाजीपुर: रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनायी 12 वर्ष कारावास की सजा, लगाया 30 हजार का अर्थदण्‍ड

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
जरुर पढ़े



गाजीपुर। पाक्‍सो कोर्ट के न्‍यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने रेप के आरोपी को 12 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया है। इस संदर्भ में विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट रविकांत पांडेय ने बताया कि दिलदारनगर थाना क्षेत्र के आदिल अंसारी ने 21 फरवरी 2024 को पीडि़ता को बहला-फुसलाकर होटल ले गया और रेप किया। किसी तरह भागकर पीडि़ता दूसरे दिन घर पहुंची और परिजनो को सारी बातें बतायी। पीडि़ता के परिजनो ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी, पुलिस ने धारा 363, 366, 376 पाक्‍सो एक्‍ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद चार्जशीट न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया है। विशेष लोक अभियोजन ने कुल पांच गवाह परिलक्षित करायें सभी ने उनके कथानक का सर्मथन किया। दोनो पक्षो के बहस सुनने के बाद विद्वान न्‍यायाधीश ने अभियुक्‍त आदिल अंसारी को 12 वर्ष कारावास की सजा और 30 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया है।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

लेटेस्ट पोस्ट

गाजीपुर: 60 लाख 35 हजार के कोडिंन कप सिरप की कमाई पर पुलिस का शिकंजा: अभियुक्त की पत्नी के नाम खरीदी जमीन अस्थायी रूप...

गाजीपुर। शहर कोतवाली पुलिस ने कोडीन कफ सिरप तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना...

ख़बरें यह भी