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Saturday, February 7, 2026
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गाजीपुर: डीएम ने विभिन्न मतदेय स्थलो का किया स्थलीय निरीक्षण, दिए निर्देश

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गाजीपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने आज विधान सभा क्षेत्र 375-सदर के विभिन्न्न मतदेय स्थलो का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने इंग्लिश मीडियम कम्पोजिट विद्यालय मैनपुर मे भाग संख्या-350 से 355 तक और राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर मे भाग संख्या 254 से 259 तक के बूथों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया एवं सभी बूथ लेवल अधिकारी को चुनाव आयोग द्वारा दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दियां । उन्होने यह भी निर्देश दिया कि मतदाता सूची को जनमानस के समक्ष पढकर सुनाया जाय। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतदेय स्थल पर उपस्थित बूथ लेवल ऑफिसरों से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यों की जानकारी ली तथा मौके पर मौजूद नागरिकों से संवाद कर निर्वाचक नामावली से संबंधित स्थिति जानी।
जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) की प्रक्रिया संचालित है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 06 जनवरी 2026 को किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 18-24-31 जनवरी 2026 व 01 फरवरी 2026 को जनपद के समस्त बूथों पर बीएलओ ड्राफ्ट मतदाता सूची के साथ उपस्थित रहेगें, जहां आम नागरिक अपने नाम की जांच कर सकते हैं। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो वह फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। फॉर्म-6 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए वोटर डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप का उपयोग किया जा सकता है। आवेदन के उपरांत बीएलओ द्वारा नियमानुसार सत्यापन किया जाएगा। बताया कि अपमार्जन  हेतु फार्म-7 तथा जिन मतदाताओ के नाम मे संशोधन और स्थल परिवर्तन करना है तो वे फार्म-8 भरकर अपने बूथ लेवल अधिकारी को देगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिन नागरिकों ने पहले से अपना मोबाइल नंबर मतदाता सूची से लिंक कर रखा है, वे वोटर हेल्पलाइन ऐप पर मोबाइल नंबर दर्ज कर परिवार के सभी सदस्यों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में एक साथ देख सकते हैं। जिनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वे भी वोटर डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर जाकर अपना नाम खोज सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सत्यापन के बाद भी नाम सूची में नहीं मिलता है, तो फॉर्म-6 भरना अनिवार्य होगा। फॉर्म भरते समय आवेदक को अपना विवरण प्रस्तुत करना होगा।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं की फोटो खराब है अथवा जो “नो मैपिंग” की श्रेणी में आते हैं, वे अपने संबंधित बूथ पर उपस्थित बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक सुधार करा सकते हैं।
जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी बीएलओ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है, एसडीएम स्तर के अधिकारी भी उपलब्ध हैं और पूरी प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित की जा रही है। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए नागरिक वोटर हेल्पलाइन ऐप अथवा निर्वाचन आयोग के पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नई सुविधा के अंतर्गत नागरिक बीएलओ को कॉल रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, जिस पर संबंधित बीएलओ स्वयं संपर्क करेंगे। मौके पर उपजिलाधिकारी सदर रवीश गुप्ता, खण्ड विकास अधिकारी करण्डा, नायब तहसीलदार विजयकान्त पाण्डेय एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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