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Wednesday, March 4, 2026
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गाजीपुर: प्रेम प्रसंग में हत्या करने वाला हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 55 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड

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गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “OPERATION CONVICTION” अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस को बड़ी और निर्णायक सफलता मिली है। मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की सशक्त और निरंतर प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप प्रेम प्रसंग से जुड़े जघन्य हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। 23 दिसंबर को थाना मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 137/2023, धारा 302 भादवि एवं 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित प्रकरण में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त रविन्द्र बिन्द पुत्र सतिराम बिन्द, निवासी बढ़ईपुर, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000 रुपये का अर्थदंड भी सुनाया गया। इस प्रकार कुल 55,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह सजा सुदृढ़ विवेचना, पुख्ता साक्ष्यों और अभियोजन की सटीक पैरवी का प्रतिफल है। OPERATION CONVICTION के माध्यम से अपराधियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि कानून के शिकंजे से कोई भी बच नहीं सकता।

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