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Wednesday, March 25, 2026
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गाजीपुर: दहेज हत्या के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाया 10-10 साल का कारावास

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गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के “OPERATION CONVICTION” अभियान ने एक बार फिर अपराधियों को कानून के कटघरे में लाकर सबक सिखाया। थाना नोनहरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 83/2024 में दोषसिद्ध अभियुक्तों को मा0 न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई, जो अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी के रूप में सामने आई।
मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के तहत अनोज कुमार पुत्र राजकुमार और मीरा देवी पत्नी राजकुमार (निवासी महमूदपुर रायभानपाह, थाना नोनहरा) को धारा 80(2) बीएनएस में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 85 बीएनएस में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास और 3,000-3,000 रुपये का अर्थदण्ड, तथा धारा 3/4 डीपी एक्ट में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000-5,000 रुपये का अर्थदण्ड की सजा दी गई।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह फैसला अभियान की निरंतर कार्रवाई और अभियोजन की ठोस पैरवी का नतीजा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने यह संदेश साफ कर दिया है कि डीपी एक्ट के अपराधियों के खिलाफ कानून की दंड प्रक्रिया बेहद सख्त है और अपराध के प्रति न किसी को छूट मिलेगी, न सहन किया जाएगा।

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