गाजीपुर। जिले के थाना भुड़कुड़ा में पंजीकृत मु0अ0सं0 120/2024 के दहेज हत्या प्रकरण में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई। संदीप कश्यप, पुत्र किशुन कश्यप, निवासी अलीपुर मदरा, थाना भुड़कुड़ा, गाजीपुर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, किशुन कश्यप, पुत्र स्व0 केदार कश्यप, निवासी अलीपुर मदरा को 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 8,000 रुपए का अर्थदण्ड और बसंती देवी, पत्नी किशुन कश्यप, निवासी अलीपुर मदरा को 7 वर्ष का सश्रम कारावास 8,000 रुपए का अर्थदण्ड लगाया यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की लगातार प्रभावी पैरवी का नतीजा है। पुलिस और न्यायपालिका ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख और तेज कार्रवाई दिखाते हुए राज्य और जनपद में अपराध नियंत्रण और न्याय की सख्त चेतावनी दी है।
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