30.4 C
Varanasi
Sunday, June 22, 2025
spot_img

गाजीपुर: पाक्सो एक्ट के अपराधी को चार वर्ष की कैद और दस हजार का जुर्माना

spot_img
जरुर पढ़े



गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार पैरवी के फलस्वरूप पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा चार वर्ष का कारावास व पन्द्रह हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
न्यायालय ने यह फैसला थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर पर वर्ष 2016 में पॉक्सो एक्ट व अन्य सम्बंधित धाराओं में दर्ज मुकदमें बुधवार को दिया। न्यायालय ने सम्बन्धित प्रकरण में
अभियुक्त सिद्धुराम पुत्र अर्जुन राम ग्राम बौरी थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी ठहराते हुए अभियुक्त को धारा- 452 भदावि में दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड़ तथा पॉक्सो एक्ट  में चार वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दी है।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

लेटेस्ट पोस्ट

गाजीपुर में विश्वविद्यालय की चिंगारी: CM योगी के आगमन से पहले छात्रों का शंखनाद, कल DM को सौंपेंगे ज्ञापन!

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का गाजीपुर जनपद में 24 जून को संभावित आगमन...

ख़बरें यह भी