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Saturday, February 7, 2026
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गाजीपुर: दहेज हत्या में अपने बहू की हत्यारिन सास को आजीवन कारावास की सजा

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कोर्ट ने लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना


गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक द्वारा संचालित “OPERATION CONVICTION” अभियान के तहत जनपद गाजीपुर में न्याय की बड़ी जीत दर्ज की गई है। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की बेबाक व प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध में दोषी अभियुक्ता को अदालत से कड़ी सजा दिलाई गई। थाना कासिमाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 384/2020, धारा 498ए, 304बी भादवि एवं 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित मामले में न्यायालय ने अभियुक्ता को दोषी ठहराया। न्यायालय ने अभियुक्ता बिंदू देवी पत्नी रविंद्र गोंड़, निवासी देवली, थाना कासिमाबाद को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 25,000 रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत के इस फैसले को ऑपरेशन कन्विक्शन की सख्त मॉनिटरिंग, पुख्ता साक्ष्य और मजबूत अभियोजन रणनीति का प्रत्यक्ष परिणाम माना जा रहा है। इस निर्णय से न केवल पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है, बल्कि समाज को यह साफ संदेश भी गया है कि दहेज के नाम पर हत्या करने वालों के लिए कानून में कोई नरमी नहीं है।

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