गाजीपुर। सात वर्षों से फरार चल रहे आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय ने धारा 82 के अन्तर्गत समर्पण हेतु आदेश जारी किया है। न्यायालय के आदेश के अनूपालन में इलाकाई पुलिस ने मुनादी कराकर, आरोपी के घर पर न्यायालय की नोटिस चस्पा की।
सैदपुर थाना क्षेत्र के गांव रामदासपुर निवासी फरार आरोपी अनिल सिंह उर्फ भोदू पुत्र अच्छेबर सिंह के घर न्यायालय स्पेशल जज एससी एसटी गाजीपुर के आदेश पर पुलिस ने धारा 82 का नोटिस चस्पा किया है। पुलिस ने गांव में मुनादी कराकर आरोपी को एक माह के भीतर पुलिस या न्यायालय में आत्म समर्पण करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि फरार आरोपी के खिलाफ अपराध संख्या 182/18 धारा 504,506, आईपीसी व एससी एसटी एक्ट में अभियुक्त के घर 82 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नोटिस चस्पा कर उद्घोषणा की कार्यवाही की गई। न्यायालय के आदेश पर भीमापार पुलिस चौकी प्रभारी जितेंद्र उपाध्याय ने सोमवार को आरोपी के गांव पहुँच कर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि आत्म समर्पण न करने की स्थिति में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी
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