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Wednesday, March 25, 2026
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गाजीपुर: प्रत्‍येक वर्ष जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में जमा करें पेंशनर

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गाजीपुर। प्रमुख सचिव, वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ०प्र० शारान लखनऊ द्वारा कोषागार से पेंशन आहरण प्रारंभ होने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि में प्रत्येक वर्ष जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में जमा किया जाना अनिवार्य है। जिससे निर्वाध्य पेंशन का भुगतान कोषागार द्वारा किया जा सके। उक्त के अनुक्रम में उप सचिव, वित (लेखा) अनुभाग-1, उ०प्र० शारान लखनऊ व निदेशक कोषागार उ०प्र० द्वारा उ०प्र० कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहें पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों हेतु आनलाईन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कोषागारों में जमा करने की भी सुविधा प्रदान की गयी है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र वेवसाइट- द्वारा भी आनलाईन जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने उपरोक्त शासनादेश के दृष्टिगत कोषागार जनपद गाजीपुर से पेंशन आहरित कर रहे समस्त पेंशनभोगी को सूचित किया है कि वे अपना डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र कोषागार से पेंशन आहरण प्रारंभ होने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि में प्रत्येक दशा में कोषागार कार्यालय में आनलाईन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बेवसाइट-रममअंदचतंउंदण्हवअण्पद द्वारा अथवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः समय 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक, बैंक पासबुक, आधार कार्ड व पैन कार्ड की छायाप्रति के साथ अपना जीवन प्रमाण पत्र ‘‘पेंशनर्स हेल्प डेक्स/संबधित पेंशन पटल‘‘ पर अवश्य जमा कर देवें। समयातंगर्त जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में जमा न होने की स्थिति में पेंशन स्वतः बाधित हो जायेगी।

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