वाराणसी। भाजपा नेता पशुपति नाथ सिंह की हत्या में शामिल 16 आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दोषियों को हत्या, बलवा, जानलेवा हमला और साजिश की धाराओं में दोषी माना है। वहीं, बेटे राजकुमार सिंह ने फांसी की सजा की मांग की है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता, विनय कुमार सिंह, बिंदु सिंह ने पैरवी की। 12 अक्तूबर 2022 शाम सिगरा थाना क्षेत्र के जय प्रकाश नगर कॉलोनी के देसी शराब के ठेके पर आरोपी मंटू सरोज व राहुल सरोज दो अन्य साथियों के साथ शराब पीने के बाद उपद्रव कर रहे थे। स्थानीय निवासी राजकुमार सिंह के मना करने पर चारों उलझे और फिर चले गए। थोड़ी देर बाद 15-20 की संख्या में पहुंचे और मंटू सरोज, राहुल सरोज व अभिषेक के ललकारने पर आरोपियों ने लोहे की रॉड से जान से मारने की नियत से राजकुमार सिंह पर हमला कर दिया। शोरगुल पर भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह मौके पर पहुंचे और बेटे राजकुमार सिंह को बचाने लगे। हमलावरों ने पशुपतिनाथ सिंह पर हमला कर दिया। गंभीर चोट के कारण वह अचेत हो गए। उन्हें बीएचयू ट्राॅमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने पशुपतिनाथ सिंह को मृत घोषित कर दिया। घायल बेटे राजकुमार सिंह ने हमलावरों के नाम सिगरा पुलिस को बताए। राजकुमार सिंह के भाई रुद्रेश कुमार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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