23.2 C
Varanasi
Saturday, February 7, 2026
spot_img

गाजीपुर: दरिंदे को कोर्ट ने सुनाया 20 साल की सजा

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
जरुर पढ़े





गाजीपुर में दरिंदे को नाबालिग से दरिंदगी पर कठोर सजा, अदालत ने कहा – कोई रहम नहीं!

गाजीपुर। “बेटियों के गुनहगार अब नहीं बचेंगे!” — उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दरिंदों की अब खैर नहीं। गाजीपुर में 12 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले कोतवाली थाना क्षेत्र के सट्टी मस्जिद निवासी अब्दुल मजिद को अदालत ने 20 साल की कठोर सजा सुनाकर सलाखों के पीछे धकेल दिया।

थाना कोतवाली क्षेत्र के मु०अ०सं०-360/2022 में दर्ज इस मामले में आरोपी ने मासूम के साथ हैवानियत की थी। अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की जबरदस्त पैरवी के चलते कोर्ट ने फैसला सुनाने में कोई नरमी नहीं दिखाई।

सुनाया गया फैसला:

🔹 पॉक्सो एक्ट (धारा 5/6): 20 साल का कठोर कारावास + ₹25,000 जुर्माना

🔹 धारा 354 IPC: 3 साल का कारावास + ₹5,000 जुर्माना

🔹 धारा 506 IPC: 2 साल का कारावास


बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए अब यूपी की ज़मीन तंग है। डीजीपी स्तर से चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत यह फैसला एक कड़ा संदेश है— अब कोई भी अपराधी कानून की पकड़ से बाहर नहीं।

जिला अभियोजन अधिकारी ने कहा, “यह फैसला सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि समाज के हर दरिंदे के लिए चेतावनी है। हम हर मासूम के लिए लड़ेंगे, और गुनहगारों को घुटनों पर लाकर ही दम लेंगे।”

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

लेटेस्ट पोस्ट

गाजीपुर: रोडवेज में चालकों की भर्ती के लिए जारी हुआ टाइमटेबल

गाजीपुर। चालकों की कमी की पूर्ति के दृष्टिगत् स्थानीय स्तर पर संविदा चालक की भर्ती रोजगार मेला के माध्यम...

ख़बरें यह भी