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Wednesday, February 11, 2026
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गाजीपुर:  सात आरोपियों को सात साल की सजा

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गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना बरेसर क्षेत्र के चर्चित मु0अ0सं0 504/2010 (धारा 147, 149, 304, 308, 506 भादवि) के मामले में मा0 न्यायालय ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सातों आरोपियों को दोषसिद्ध कर कठोर सजा सुनाई।

अदालत का फैसला –

धारा 304/149 भादवि – 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5,000-5,000 का अर्थदण्ड,धारा 506 भादवि – 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 147 भादवि – 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास

दोषी करार आरोपी-

शैलेन्द्र राम, राजेन्द्र राम, सुरेश राम, नान्हू राम, अच्छेलाल, अमरनाथ और सत्येन्द्र राम निवासीगण होरिलपुर, थाना बरेसर, जनपद गाजीपुर है। अदालत ने सातों आरोपियों को कुल 35 हजार रुपये अर्थदण्ड के साथ जेल भेज दिया। यह सख्त फैसला पुलिस की मॉनिटरिंग और अभियोजन की तेज धारदार पैरवी का नतीजा माना जा रहा है।

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