15.1 C
Varanasi
Saturday, February 7, 2026
spot_img

गाजीपुर में जब्त खाद्यान्न की नीलामी 29 से 31 अक्टूबर तक

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
जरुर पढ़े



गाजीपुर। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, गाजीपुर द्वारा विभिन्न वादों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए (1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए बरामद गेहूं, चावल, चीनी आदि खाद्यान्न को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया गया है। आदेशानुसार जब्त किए गए इन खाद्यान्नों का विक्रय कराकर प्राप्त धनराशि को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा।ये जब्त खाद्यान्न वर्तमान में उचित दर विक्रेताओं की सुपुर्दगी में हैं, जिनकी नीलामी आगामी 29, 30 और 31 अक्टूबर 2025 को तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालयों में की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी संबंधित तहसील के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या आपूर्ति कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। विस्तृत सूचना जिला पूर्ति कार्यालय, गाजीपुर में भी उपलब्ध है।जिला प्रशासन ने सभी इच्छुक पंजीकृत व्यापारियों को सूचित किया है कि वे निर्धारित तिथियों पर नीलामी स्थल पर उपस्थित होकर भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाद्यान्न क्रय करने की स्थिति में परिवहन व्यय का भुगतान खरीदार को स्वयं करना होगा। इसके अलावा, खरीदे गए खाद्यान्न का मूल्य उसी दिन स्थल पर जमा करना अनिवार्य होगा।इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी पर रोक लगाना तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में अवैध रूप से खाद्यान्न भंडारण करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

लेटेस्ट पोस्ट

गाजीपुर: रोडवेज में चालकों की भर्ती के लिए जारी हुआ टाइमटेबल

गाजीपुर। चालकों की कमी की पूर्ति के दृष्टिगत् स्थानीय स्तर पर संविदा चालक की भर्ती रोजगार मेला के माध्यम...

ख़बरें यह भी