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Monday, March 16, 2026
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गाजीपुर: नाबालिक के साथ रेप के आरोपी को 10 साल की सजा, 32 हजार का अर्थदंड

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गाजीपुर। न्यायालय ने एक नाबालिक के साथ रेप के आरोपी को आज न्यायाधीश राम अवतार के कोर्ट ने 10 साल की सजा और 32000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की गई। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे ने बताया कि मामला शादियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां की एक नाबालिक के साथ कमलेश नाम का युवक छेड़खानी किया था। मामला साल 2018 का है और वह नाबालिक को बहला फुसलाकर उससे कहा कि तुम्हारी मां बैंक में बुला रही है और जब वह बैंक पहुंची तो उसकी मां बैंक में नहीं मिली। हालांकि इस दौरान रास्ते में ले जाते हुए आरोपी ने नाबालिक के साथ छेड़खानी किया था इस बात को लड़की जब अपने घर आई और अपने पिता को बताई थी इसके बाद उसके पिता ने छेड़खानी को लेकर थाने में तहरीर दिया था और जब मामले का विवेचना शुरू हुआ। इस दौरान 161 और 164 के बयान के दौरान पिता ने कोर्ट में बताया कि उसके साथ रेप की भी घटना की गई है । इसके बाद बलात्कार और पास्को एक्ट की धारा को बढ़ाया गया। इसके बाद अभियोजन की तरफ से इस पूरे मामले में कुल सात गवाह पेश किए गए थे और गवाहों ने अभियोजन के कथानक की पुष्टि किया। इसके बाद न्यायालय ने दोनों तरफ की बात सुनी और आज फिर विद्वान न्यायाधीश रामअवतार जी ने अभियुक्त कमलेश को 10 साल का सश्रम कारावास और 32000 के जुर्माने की सजा सुनाई ।जिसमें से 50% की राशि पीड़िता को देना है।

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