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Monday, March 16, 2026
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गाजीपुर: कोर्ट ने सुनाई एनडीपीएस के मामले में टॉप टेन अपराधी को 3 साल की सजा, 20000 रूपए का लगाया अर्थदंड

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गाजीपुर। जनपद न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में जनपद के टॉप 10 अपराधी को 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रत्नाकर दुबे ने बताया कि कासिमाबाद थाना क्षेत्र में साल 2021 में वाहन चेकिंग के दौरान सुधीर कुमार उर्फ ध्रुव जो अपने क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर और टॉप टेन अपराधी था। वह 2 किलो गाजा के साथ ही चोरी की मोबाइल के साथ कहीं जा रहा था और पकड़ा गया था और इस पर गाजा रखने का चार्ज बना था। इसी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने आज आरोपी को 3 साल के कैद की सजा और 20000 रूपए की जुर्माने से दंडित किया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायालय ने जेल भेज दिया। विशेष लोग अभियोजक रत्नाकर दुबे ने बताया कि एनडीपीएस के मामले में गाजीपुर न्यायालय से काफी दिनों के बाद किसी अपराधी पर चार्ज फ्रेम हुआ और उन्हें सजा कोर्ट ने सुनाई है।

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