गाजीपुर। अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मानक स्पष्ट कर दिए गए हैं। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 मई 2014 से पहले तथा 31 जुलाई 2016 के बाद नहीं होनी चाहिए, जबकि कक्षा 9 के लिए अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 मई 2011 से पहले एवं 31 जुलाई 2013 के बाद नहीं होनी चाहिए, जिसमें उक्त तिथियाँ सम्मिलित हैं। यह प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा। शैक्षिक योग्यता के तहत कक्षा 6 के लिए अभ्यर्थी का शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा 5 में अध्ययनरत अथवा कक्षा 5 उत्तीर्ण होना आवश्यक है, वहीं कक्षा 9 के लिए अभ्यर्थी का कक्षा 8 में अध्ययनरत अथवा कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। श्रमिक बच्चों की श्रेणी में उन्हीं परिवारों के अधिकतम दो बच्चे पात्र होंगे, जिनके परिवार का बोर्ड में पंजीकरण उपरान्त दिनांक 30 नवम्बर 2025 तक कम से कम तीन वर्ष की सदस्यता अवधि पूर्ण हो चुकी हो। राज्याश्रित श्रेणी में वे बच्चे पात्र माने जाएंगे जो कोविड के कारण अनाथ हुए हों और जिनका महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीकरण हो अथवा जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत पात्र हों। सीटों के आरक्षण की बात करें तो कुल सीटों में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही बालक एवं बालिकाओं के लिए कुल सीटों का अनुपात 50:50 निर्धारित रहेगा तथा राज्य मानकों के अनुसार दिव्यांग बच्चों—शारीरिक विकलांगता, श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित—के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी।
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