गाजीपुर। पत्नी और बच्चों के सामने पति की गोली मारकर नृशंस हत्या करने वाले रामबाबू सोनकर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 45 हजार रुपये जुर्माना ठोका है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने पारिवारिक शांति को लहूलुहान किया, इसलिए वह किसी भी तरह से दया का पात्र नहीं है।
क्या था मामला:
सैदपुर थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी रेशमा ने 2 अगस्त 2019 को थाने में दर्ज कराई एफआईआर में बताया था कि वह अपने पति और बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। तड़के करीब 3 बजे दो अज्ञात बदमाश हेलमेट पहनकर बाइक से आए। घर का चैनल गेट तोड़कर ऊपर चढ़े और कमरे का दरवाजा खोलते ही उसके पति के सीने में गोली मार दी। इसके बाद बदमाश घर में रखे आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो गए।
घटना की सूचना 100 नंबर पर दी गई, जिसके बाद पुलिस पति को लेकर अस्पताल पहुंची, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जांच में सामने आया हत्यारा:
पुलिस विवेचना में सैदपुर कस्बे के ही रामबाबू सोनकर का नाम सामने आया। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
13 गवाहों की गवाही के बाद सुनाई सजा:
मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने अभियोजन की ओर से कुल 13 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने रामबाबू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाए।
गाजीपुर: पत्नी के सामने पति को सीने में मारी गोली, हत्यारे को उम्रकैद—अदालत ने कहा ‘रहम के काबिल नहीं’
जरुर पढ़े