गाजीपुर | उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध कितना भी पुराना हो, इंसाफ देर से जरूर मिलता है—लेकिन दमदार मिलता है।
थाना दिलदारनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-472/2017 में मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले विक्की शर्मा, पुत्र स्व. मुन्ना शर्मा निवासी निरहू का पुरा को मा. विशेष न्यायालय (पॉक्सो) ने दोषी ठहराया और उसे कुल 32 साल की कठोर सजा व ₹40,000/- का अर्थदंड सुनाया।
सजा का विवरण इस प्रकार है:
धारा 4 पॉक्सो एक्ट – 20 वर्ष कठोर कारावास + ₹25,000/- जुर्माना
धारा 363 IPC – 5 वर्ष कारावास + ₹5,000/- जुर्माना
धारा 366 IPC – 7 वर्ष कारावास + ₹10,000/- जुर्माना
यह फैसला सिर्फ एक अपराधी को सजा नहीं, बल्कि पूरे समाज को संदेश है — बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वालों के लिए उत्तर प्रदेश की जेलें तैयार हैं।
इस सजा के पीछे मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की लगातार कड़ी मेहनत, सटीक साक्ष्य प्रस्तुति, और मजबूत पैरवी का परिणाम है। गाजीपुर पुलिस ने दिखा दिया कि अपराधियों के लिए अब ‘भागने का नहीं, भुगतने का समय है।’
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