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Thursday, April 23, 2026
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गाजीपुर: पेट्रोल,डीजल की किल्लत के अफवाहों पर जनता ध्यान न दें, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है – जिला पूर्ति अधिकारी

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गाजीपुर। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर इस आशय की अफवाह है कि पेट्रोल, डीजल के दामों में बृद्धि होने वाली है, जिस कारण से पेट्रोल पम्पों/डीजल पम्पों पर अनावश्यक काफी भीड़ हो रही है। कतिपय व्यक्तियों द्वारा अज्ञात भय के कारण अनावश्यक रूप से जरकीन, गैलन एवं ड्रम में पेट्रोल/डीजल भरवाया जा रहा है एवं गैस एजेन्सियों से गैस सिलेण्डर लेकर संग्रहित किया जा रहा है। ऐसा भी तथ्य संज्ञान में आया है कि छोटे बाजारों में अनाधिकृत रूप से प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा अधिक मूल्य पर बेचने के उद्देश्य से पेट्रोल एवं डीजल का संग्रहण किया जा रहा है और खुले बाजार में काफी अधिक मूल्य पर बेचने का प्रयास किया जा रहा है।
जिला पूर्ति अधिकारी अनन्न प्रताप सिंह जनपद  के समस्त नागरिकों को सूचित किया है कि जिला प्रशासन द्वारा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से निरन्तर रूप से समन्वय स्थापित कर सुचारू रूप से पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेण्डर की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। वर्तमान परिस्थिति में जनपद में समस्त पेट्रोल पंपों/गैस एजेन्सियों पर पर्याप्त मात्रा में डीजल, पेट्रोल एवं घरेलू गैस सिलेण्डर उपलब्ध है। आयल कंपनियों द्वारा अवगत कराया गया है कि डीजल, पेट्रोल एवं घरेलू गैस सिलेण्डर के मांग एवं आपूर्ति में कोई व्यवधान/रूकावट नहीं है। डीजल पेट्रोल का मूल्य बढ़ने सम्बन्धी कोई भी अधिकारिक सूचना अभी तक प्राप्त नहीं है।
उन्होने जनपद के समस्त पेट्रोल पंप स्वामियों एवं गैस एजेन्सी संचालकों को निर्देशित किया है कि नियमानुसार पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें एवं यह अवश्य ध्यान दिया जाय कि कोई भी गैस एजेन्सी/पेट्रोल पम्प, घरेलू गैस / पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति को अकारण न रोकें और न ही कहीं पर अवैध भण्डारण ही हो। किसी भी व्यक्ति को बल्क / थोक में पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति न की जाय। घरेलू गैस की आपूर्ति नियमानुसार सम्बन्धित ग्राहक को ही किया जाय। समस्त विक्रय अधिकारी डीजल, पेट्रोल एवं घरेलू गैस सिलेण्डर की आपूर्ति पर पैनी नजर रखें और कहीं पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी निरन्तर रूप से क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और यदि कहीं पर यह तथ्य प्रकाश में आता है कि किसी व्यक्ति/फर्म द्वारा डीजल, पेट्रोल एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण किया गया है या अवैध रूप से बिकी किया जा रहा है तो सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधि० 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाय।

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