गाजीपुर। अपराध के खिलाफ चल रही मुहिम अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की मजबूत पैरवी ने एक बार फिर अदालत में दम दिखाया, जहां वर्षों पुराने मामले में आरोपी को सजा दिलाई गई। 21 अप्रैल को थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 975/2017 में माननीय न्यायालय ने आरोपी दीपक पुत्र सर्वजीत राम, निवासी सकरा, को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामला छेड़छाड़, घर में घुसकर वारदात करने, गाली-गलौज और धमकी देने के साथ-साथ पाक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं से जुड़ा था।
अदालत ने दोषसिद्धि के बाद आरोपी को धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 3 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड, साथ ही धारा 452 भादवि में भी 3 वर्ष का साधारण कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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