27.1 C
Varanasi
Wednesday, April 22, 2026
spot_img

गाजीपुर: बंटवारे के खूनी संघर्ष में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
जरुर पढ़े



17 साल पुराने केस में पुलिस-अभियोजन की दमदार पैरवी, 56 हजार का अर्थदंड

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “OPERATION CONVICTION” अभियान ने एक बार फिर अपराधियों पर कानून का डंडा चला दिया। थाना शादियाबाद क्षेत्र के बंटवारे से जुड़े बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना शादियाबाद, जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 352/2008 (धारा 147, 148, 504, 506, 308/149, 304/149 भादवि) के मामले में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की लगातार और प्रभावी पैरवी रंग लाई। न्यायालय ने अभियुक्त विन्ध्याचल सिंह, शीला देवी, वंदना सिंह व बृजेश सिंह उर्फ पिक्की निवासी हंसराजपुर, थाना शादियाबाद, को गंभीर अपराधों का दोषी ठहराया। न्यायालय ने धारा 304/149 भादवि में चारों को उम्रकैद तथा विभिन्न अन्य धाराओं में कठोर कारावास के साथ कुल 56,000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

लेटेस्ट पोस्ट

गाजीपुर: होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026: पुलिस अलर्ट, एसपी ने दिए सख्त निर्देश

गाजीपुर। आगामी उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने को लेकर पुलिस...

ख़बरें यह भी